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नहीं होगी राजीव कुमार की गिरफ़्तारी, सीबीआई के सामने होंगे पेश 

सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी बनाम सीबीआई मामले की मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जरनल ने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई सही है और एसआईटी ने सही ढंग से जाँच नहीं की है। 
सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट से कहा कि एसआईटी ने सीबीआई को पूरे सबूत नहीं दिए। इससे पहले सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर किया गया। 
अटॉर्नी जरनल के सवालों का जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई राज्य के पुलिस अधिकारियों को परेशान कर रही है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने पूछा कि पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को पूछताछ में क्या परेशानी है। 
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश हों और जाँच में सहयोग करें। 
कोर्ट ने यह भी कहा कि राजीव कुमार की गिरफ़्तारी नहीं होगी। कोर्ट ने अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस कमिश्नर और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। 
पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार शिलाँग में सीबीआई के सामने पेश होंगे और इस मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। 

सीबीआई ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह चिटफंड घोटालों में सहयोग करने और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को उपलब्ध कराने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दे। सीबीआई ने यह याचिका सोमवार को ही दायर की थी और कहा था कि पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तब उसे फटकार लगाते हुए कहा था कि उसके पास सीबीआई ने ऐसा एक भी सबूत पेश नहीं किया है, जिससे उसके आरोपों की पुष्टि होती हो। 

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क़मर वहीद नक़वी
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