loader

सावरकर पर सवाल उठाने वाले राहुल के खिलाफ एक और मानहानि केस

सावरकर बनाम राहुल गांधी की जंग जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आजादी की लड़ाई में सावरकर के योगदान पर सवाल उठाते रहे हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि सावरकर अंग्रेजों के शासनकाल में माफी मांगकर अंडमान जेल से बाहर आए थे। राहुल गांधी के इन्हीं सब बयानों को मुद्दा बनाकर विनायक दामोदर सावरकर के पोते, सत्यकी सावरकर ने आपराधिक मानहानि का केस पुणे की अदालत में किया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सात्यकी ने बुधवार को कहा - मैंने अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया है। अदालत ने अभी तक याचिका को स्वीकार नहीं किया है और हमें उम्मीद है कि शनिवार तक याचिका को स्वीकार कर लिया जाएगा।

ताजा ख़बरें
सात्यकी, नारायण दामोदर सावरकर के पोते हैं। नारायण दामोदर दास सावरकर के भाई थे। शिकायत के बारे में पूछे जाने पर सात्यकी ने कहा, लंदन में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि सावरकर ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो (सावरकर) और उनके पांच-छह दोस्त एक मुसलमान को पीटने के बाद खुशी महसूस कर रहे थे। इसके बाद राहुल गांधी ने पूछा कि क्या यह कायराना हरकत नहीं है।

सात्यकी ने कहा- सावरकर ने ऐसी कोई किताब नहीं लिखी, जैसा कि कांग्रेस नेता ने दावा किया है, न ही ऐसी कोई घटना कभी हुई है।अपनी दलील में, सात्यकी ने कहा है, आरोपी, जिन कारणों से उन्हें सबसे अच्छी तरह से पता है, वे कई वर्षों से स्वर्गीय विनायक दामोदर सावरकर को बार-बार बदनाम कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं ... उन्होंने जानबूझकर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और घटिया आरोप लगाए हैं। उक्त आरोपों को पूरी तरह से असत्य जानते हुए भी सावरकर की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने और उपनाम को बदनाम करने के विशिष्ट उद्देश्य से… आरोपी ने जानबूझकर इन शब्दों और वाक्यों को बोला है जो उनके परिवार के सदस्यों और निकट संबंधियों, दिवंगत सावरकर के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले थे और दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव को भी भड़काते हैं।

उन्होंने याचिका में कहा,. आरोपी को समन कर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अधिकतम सजा आरोपी पर लगाई जा सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (मुआवजे का भुगतान करने का आदेश) के अनुसार अभियुक्तों पर अधिकतम मुआवजा लगाया जा सकता है।

देश से और खबरें

23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मोदी उपनाम पर उनकी 2019 की टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस नेता ने सेशन कोर्ट का रुख किया, जिसने उन्हें 3 अप्रैल को जमानत दे दी और 13 अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कांग्रेस ने इसे अब देशव्यापी मुद्दा बना दिया है। विपक्षी दलों ने भी एकजुट होकर राहुल को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने का विरोध किया है।

सत्य हिन्दी ऐप डाउनलोड करें

गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुक़ाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए और उसकी ताक़त बनिए। 'सत्य हिन्दी' की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाज़ुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मज़बूती देगा। याद रखिए, लोकतंत्र तभी बचेगा, जब सच बचेगा।

नीचे दी गयी विभिन्न सदस्यता योजनाओं में से अपना चुनाव कीजिए। सभी प्रकार की सदस्यता की अवधि एक वर्ष है। सदस्यता का चुनाव करने से पहले कृपया नीचे दिये गये सदस्यता योजना के विवरण और Membership Rules & NormsCancellation & Refund Policy को ध्यान से पढ़ें। आपका भुगतान प्राप्त होने की GST Invoice और सदस्यता-पत्र हम आपको ईमेल से ही भेजेंगे। कृपया अपना नाम व ईमेल सही तरीक़े से लिखें।
सत्य अनुयायी के रूप में आप पाएंगे:
  1. सदस्यता-पत्र
  2. विशेष न्यूज़लेटर: 'सत्य हिन्दी' की चुनिंदा विशेष कवरेज की जानकारी आपको पहले से मिल जायगी। आपकी ईमेल पर समय-समय पर आपको हमारा विशेष न्यूज़लेटर भेजा जायगा, जिसमें 'सत्य हिन्दी' की विशेष कवरेज की जानकारी आपको दी जायेगी, ताकि हमारी कोई ख़ास पेशकश आपसे छूट न जाय।
  3. 'सत्य हिन्दी' के 3 webinars में भाग लेने का मुफ़्त निमंत्रण। सदस्यता तिथि से 90 दिनों के भीतर आप अपनी पसन्द के किसी 3 webinar में भाग लेने के लिए प्राथमिकता से अपना स्थान आरक्षित करा सकेंगे। 'सत्य हिन्दी' सदस्यों को आवंटन के बाद रिक्त बच गये स्थानों के लिए सामान्य पंजीकरण खोला जायगा। *कृपया ध्यान रखें कि वेबिनार के स्थान सीमित हैं और पंजीकरण के बाद यदि किसी कारण से आप वेबिनार में भाग नहीं ले पाये, तो हम उसके एवज़ में आपको अतिरिक्त अवसर नहीं दे पायेंगे।
क़मर वहीद नक़वी
सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें

अपनी राय बतायें

देश से और खबरें

ताज़ा ख़बरें

सर्वाधिक पढ़ी गयी खबरें