संविधान से समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को हटवाने के लिए पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, वकील विष्णु शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय आदि ने याचिकाएं की थीं। सुप्रीम कोर्ट में अब उसी पर सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को अच्छी तरह से साफ कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान का मूल सिद्धांत है। हालांकि अदालत की यह टिप्पणी मौखिक है। अभी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी। जानिए सोमवार का घटनाक्रमः