सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर कई चीजों में छूट दी जाएंगी। मामला क्या है?
- लॉकडाउन सिर्फ़ कंटेनमेंट ज़ोन में 30 जून तक रहेगा।
- कंटेनमेंट ज़ोन का निर्णय ज़िला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग से विचार विमर्श करने के बाद करेगा।
- कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन का सख़्ती से पालन होगा।
- आवश्यक सेवाओं व मेडिकल से जुड़ी वस्तुओं व लोगों को ही छूट मिलेगी।
- राज्यों को कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर बफ़र ज़ोन बनाने की छूट होगी। बफ़र ज़ोन वे इलाक़े होंगे, जहां कोरोना संक्रमण पाए जाने की संभावना होगी।
- दो लोगों के बीच कम से कम दो फीट की दूरी बनाई रखी जाए।
- ऐसा कार्यक्रम या समारोह जिसमें अधिक संख्या में लोग जमा हों, प्रतिबंधित ही रहेगा।
- सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटका, तंबाकू, शराब का सेवन प्रतिबंधित।
- जहाँ तक मुमकिन हो, घर से ही काम किया जाए।
- दफ़्तर, दुकान, बाज़ार, वाणिज्यिक व औद्योगिक कामकाज से जुड़ी जगहों पर काम का समय अलग-अलग रहेगा।
- सभी कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने और सैनिटाइज़र लगाने का काम जारी रहेगा।
- दूसरे चरण में स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण स्थल वगैरह खोले जाएंगे, इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस पर फ़ैसला जुलाई में ही हो सकेगा। यानी जून में यहसब बंद रहेंगे।
- सार्वजनिक जगह, कार्य स्थल और यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य।
- खुले में थूकना अपराध माना जाएगा. जिस पर ज़ुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की रकम स्थानीय प्रशासन तय करेगा।
- सभी कार्य स्थल, कॉमन फैसलिटीज़ वगैरह को बार बार सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहना होगा।
- सोशल डिस्टैंसिंग का पालन सारे लोग करेंगे। सार्वजनिक जगहों पर संबंधित लोगों की ज़िम्मेदारी होगी कि वे इसका ख्याल रखें।
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