Kathua rape & murder case: Three have been sentenced to life imprisonment; Sanji Ram, Parvesh Kumar & Deepak Khajuria. pic.twitter.com/TPJD45NE4L
— ANI (@ANI) June 10, 2019
Kathua rape & murder case: Accused Vishal has been acquitted by the Court. https://t.co/XJyJlqOMAA
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सुप्रीम कोर्ट के दख़ल के बाद इस मामले को जम्मू से पठानकोट स्थानांतरित किया गया था ताकि मामले की सुनवाई निष्पक्ष तरीक़े से हो सके। जाँच दल ने मामले में 221 गवाह बनाए थे, जिनकी गवाही अदालत में हुई। ज़िला एवं सत्र न्यायालय ने 8 जून 2018 को इस मामले में सात अभियुक्तों के ख़िलाफ़ बलात्कार और हत्या के आरोप तय किए थे।
जम्मू के कठुआ में 10 जनवरी 2018 को 8 साल की बच्ची लापता हो गई थी। सात दिनों बाद उसकी लाश क्षत-विक्षत हालत में मिली थी।
क्या है पोस्टमार्टम, फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट में?
पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की कोर्ट में पेशी हुई थी। गवाह के रूप में फ़ॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट को भी पेश किया गया। बताया जा रहा है कि इन्हीं एक्सपर्ट ने पीड़ित बच्ची के कपड़ों की जाँच की थी।
गवाह के रूप में पेश हुए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने कोर्ट को बताया था कि दुष्कर्म करने से पहले बच्ची को नशीली गोलियाँ खिलाई गई थीं, जो इतनी तेज़ थीं कि बच्ची की आवाज़ तक नहीं निकली। नशे की हालत में ही बच्ची से दुष्कर्म किया गया।
बकरवाल समुदाय के ख़िलाफ़ साज़िश?
पुलिस के अनुसार, बच्ची का अपहरण और हत्या जम्मू क्षेत्र के रसाना नामक एक गाँव से बकरवाल समुदाय के सदस्यों को बाहर निकालने की साज़िश का हिस्सा था। पुलिस के अनुसार, एक पूर्व राजस्व अधिकारी और प्रसिद्ध स्थानीय व्यक्ति सांझी राम ने लड़की के अपहरण, बलात्कार और हत्या की साज़िश रची।
पुलिस के अनुसार, जाँच में पता चला कि सांझी राम रसाना, कूटा और धाम्याल इलाक़ों में बकरवाल समुदाय के बसाए जाने के ख़िलाफ़ था। सांझी राम और उसके साथियों की इस जनजाति के ख़िलाफ़ मुख्य शिकायत फ़सल विनाश और उनके ‘मूल क्षेत्र’ में बढ़ती उपस्थिति थी। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि सांझी राम ने किशोर को समुदाय से बदला लेने के लिए उकसाया। इसलिए, 10 जनवरी को, जब वे आठ साल की बच्ची को सांझी राम के स्वामित्व वाले ‘देवी-चरण’ (देवी का मंदिर) में ले गए तो किशोर और एक अन्य दोस्त ने लड़की को मन्नार (एक स्थानीय मादक पेय) की दो बोतलें पिला कर बेहोश कर दिया। लड़की के साथ बलात्कार किए जाने के बाद, खजूरिया ने लड़की को असहाय और बेहोश रखने की पूरी कोशिश की। उसे एसपीओ द्वारा बलपूर्वक शामक की उच्च खुराक दी गई।
पुलिस के अनुसार 12 जनवरी को किशोर ने कथित तौर पर अपने दोस्त विशाल जंगोत्रा (सांझी राम के बेटे) को मेरठ से बुलाया। किशोर और जंगोत्रा ने उसके साथ बलात्कार भी किया। पुलिस के अनुसार देवी-स्थान पर सांझी राम के निर्देशन में, किशोर, उसका दोस्त और विशाल कथित तौर पर लड़की को पास के पुलिया पर ले गया। चार्जशीट के अनुसार, जब सभी उसे मारने के लिए तैयार थे, तो खजूरिया ने उन्हें रोकने के लिए कहा क्योंकि वह ‘उसे मारने से पहले उसका बलात्कार करना चाहता था। इसके बाद, खजूरिया और फिर किशोर द्वारा लड़की का फिर से सामूहिक बलात्कार किया गया। फिर अभियुक्तों ने उसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया।
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