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आज से देश भर में सशर्त खुलेंगी दुकानें, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि मॉल्स में लगने वाली दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। मंत्रालय ने शुक्रवार रात को इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह अनुमति शर्तों के साथ दी जा रही है। 

शर्त ये हैं कि सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना ज़रूरी होगा, मास्क लगाना होगा और ग्लव्स पहनने होंगे। एक महीने से लॉकडाउन की मार झेल रहे दुकानदारों को इस आदेश से राहत मिलेगी। शहरों और कस्बों में बाज़ार बंद रहेंगे और छोटी-मोटी दुकानें खुलेंगी। जबकि ग्रामीण इलाक़ों में सभी दुकानें खुलेंगी। लेकिन हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट ज़ोन के इलाक़ों में अभी दुकानें बंद ही रहेंगी। 

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इसमें यह शर्त भी जोड़ी गयी है कि दुकानों में सिर्फ 50 फ़ीसदी स्टाफ़ को ही काम करने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि आवासीय इलाक़ों में चलने वाली दुकानों को खोला जा सकता है। ऐसे मार्केट कॉम्प्लेक्स, जो नगर निगम और नगरपालिकाओं की सीमा के भीतर नहीं आते हैं, वे भी खुलेंगे। 

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सरकार के आदेश के मुताबिक़, शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को उनके राज्य में शराब की दुकानें खोले जाने की अनुमति नहीं दी है। हालांकि असम और मेघालय ने लॉकडाउन के पहले चरण में ही अपने-अपने राज्यों में शराब की दुकानें खोल दी थीं।  

देश भर में 22 मार्च के जनता कर्फ़्यू के बाद 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का पहला चरण चला था। लेकिन कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे 3 मई तक बढ़ा दिया है। 20 अप्रैल से सरकार ने नॉन कटेंनमेंट ज़ोन में कुछ राहत दी है। 

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क़मर वहीद नक़वी
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