संजय सिंह को सांसद के रूप में शपथ लेने संसद जाने की फिर से अनुमति मिली है। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आप नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद जाने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी है। वह 8 या 9 फरवरी को संसद जा सकते हैं। इससे पहले भी अदालत ने उन्हें संसद जाकर शपथ लेने की इजाजत दी थी और वह संसद में पहुँचे भी थे, लेकिन राज्यसभा में उनको शपथ लेने की अनुमति नहीं मिली। इसको लेकर आप ने सभापति पर कई तरह के आरोप भी लगाए थे।
आम आदमी पार्टी ने सोमवार को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के तौर पर उपराष्ट्रपति ने शपथ की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि अनुच्छेद 99 कहता है कि प्रत्येक सदस्य शपथ लेगा। विशेषाधिकार का यह मामला उनकी सदस्यता से संबंधित था जो पहले ही समाप्त हो चुकी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वह उन्हें शपथ लेने से नकार नहीं सकते हैं और मुझे लगता है कि वे सिर्फ इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं।
बता दें कि विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह के आवेदन को स्वीकार करते हुए 3 फरवरी, 2024 को जेल अधिकारियों को सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए आरोपी को न्यायिक हिरासत के तहत राज्यसभा में ले जाने का निर्देश दिया था।
बहरहाल, संजय सिंह की शपथ को लेकर फिर से मंगलवार को अदालत में अपील की गई। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि आवेदक को 8 या 9 फ़रवरी में से किसी एक दिन शपथ दिलाने के लिए न्यायिक हिरासत से और उचित सुरक्षा के तहत राज्यसभा ले जाया जाएगा।
अदालत ने कहा कि इस संबंध में जेल अधीक्षक को राज्यसभा सचिवालय से संवाद करने का निर्देश दिया जा रहा है।
कोर्ट ने संजय सिंह के वकील को संबंधित दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाकर संजय सिंह से मिलने की अनुमति दे दी है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार संजय सिंह के वकीलों ने कहा है कि कुछ दस्तावेजों पर आरोपी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता है और इन्हें राज्यसभा के संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा ताकि आवेदक को शपथ दिलाने के लिए बुलाया जा सके और फिर तारीख़ को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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