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दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ रही है भीड़।

एयरपोर्ट फिश मार्केटः अथॉरिटी ने डायल को नोटिस दिया

दिल्ली एयरपोर्ट को फिश मार्केट के धब्बे से बचाने के लिए तमाम केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्या वह आईजीआई हवाई अड्डे पर "सर्विसेज क्वॉलिटी जरूरतों" को पूरा करने में विफल रहा है। सरकार और डायल के करार में उसने सारी इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सेवाएं देने का वादा किया था।
यह नोटिस आईजीआई हवाई अड्डे पर भारी भीड़ के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी के बाद सामने आया है। भीड़ के कारण कुछ यात्रियों की फ्लाइट ही छूट गई। इस समय फ्लाइट डिमांड कोविड 19 महामारी के स्तर को पार कर चुकी है। इस मुद्दे पर एक संसदीय पैनल ने भी डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार से जवाब तलब किया है। 
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द हिन्दू अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी के एक प्रवक्ता ने कहा, एएआई ने डायल को संचालन, प्रबंधन और डेवलेपमेंट समझौते (ओएमडीए) में तय मानकों के अनुसार सेवा देने और सेवाओं में कमी को दूर करने के लिए शुरू किए गए उपायों को बताने के लिए डायल से कहा है।
सरकार और डायल के बीच 2006 में समझौता हुआ था। इसके तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने DIAL को 30 वर्षों की अवधि के लिए IGI हवाई अड्डे के "संचालन, रखरखाव, डेवलेपमेंट, डिजाइन, निर्माण, आधुनिकीकरण, वित्त और प्रबंधन" का विशेष अधिकार दिया था। जिसमें 30 वर्षों के लिए आगे बढ़ाने की बात भी शामिल थी।
ओएमडीए की शर्तों के अनुसार, हवाई अड्डे के ऑपरेटर को समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कुछ खास वर्षों के भीतर क्वॉलिटी सर्विस देना होती है। इनमें भीड़ की लाइन को कम करना जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। इस डील या करार के दो साल के भीतर, डायल को यह तय करना था कि चेक-इन के लिए अधिकतम प्रतीक्षा समय बिजनेस क्लास के लिए पांच मिनट और इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए 20 मिनट से ज्यादा नहीं हो। दस मिनट के अंदर सुरक्षा जांच इसी तरह, 95% यात्रियों को सीमा शुल्क, इमीग्रेशन को पूरा करने के लिए दस मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। इस करार के पहले पांच वर्षों के भीतर यह सुविधा डायल को देना थी।  
सामान की डिलीवरी पर, पहले बैग को विमान के उतरने के दस मिनट के भीतर कन्वेयर बेल्ट पर पहुंचना होता है, और आखिरी बैग को 30 मिनट के भीतर पहुंचना चाहिए। हवाईअड्डे को 100% यात्रियों के लिए पांच मिनट के भीतर व्हीलचेयर की उपलब्धता भी तय करनी होगी, जिन्हें उनकी जरूरत है। अन्य सेवा पैरामीटर भी हैं, जिनमें पार्किंग की जगह खोजने में लगने वाला समय, टैक्सियों के लिए अधिकतम प्रतीक्षा समय और फोन पर ग्राहकों की शिकायतों का जवाब शामिल है। 
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द हिन्दू के मुताबिक यदि हवाईअड्डा संचालक इन आवश्यकताओं को पूरा करने में नाकाम रहता है, तो यह हर महीने के लिए मासिक राजस्व का 0.5% जुर्माना देने के लिए जिम्मेदार है जिसमें स्टैंडर्ड तय किए गए हैं।

DIAL को सेवा आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण देते हुए अथॉरिटी को हर तीन महीने पर रिपोर्ट देनी होती है। जुलाई 2022 से सितंबर 2022 की अवधि के लिए ऐसी अंतिम रिपोर्ट 12 अक्टूबर को पेश की गई थी। द हिन्दू के मुताबिक एएआई के प्रवक्ता ने कहा कि जरूरत पड़ने पर समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उधर, आईजीआई एयरपोर्ट के प्रवक्ता ने अथॉरिटी के नोटिस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

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क़मर वहीद नक़वी
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