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चिदंबरम को 17 अक्टूबर तक रहना होगा जेल में 

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, उन्हें अभी और कुछ वक़्त जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। गुरुवार को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि ख़त्म हो रही थी। सीबीआई ने हिरासत बढ़ाने की अर्जी देते हुए उन्हें अदालत में पेश किया। चिदंबरम फ़िलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। वहाँ उनसे मिलने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गाँधी जा चुकी हैं। 
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चिदंबरम ने गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत याचिका दायर की। इसके चार दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री की ज़मानत याचिका यह कह कर खारिज कर दी थी कि रिहा होने के बाद मामले से जुड़े चश्मदीदों को 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने की संभावना' से इनकार नहीं किया जा सकता है। 
सीबीआई ने 15 मई, 2017 को ही आईएनएक्स मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने कहा था कि आईएनएक्स मीडिया को फ़ॉरन एक्सचेंज प्रमोशन बोर्ड से 305 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश की अनुमति के मामले में गड़बड़ियाँ की गई थीं।  

चिदंबरम को दिल्ली के ज़ोरबाग स्थित आवास से गिरफ़्तार कर लिया गया। सीबीआई की टीम ने उन्हें गिरफ़्तार किया। उन्हें आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ़्तार किया गया। उन पर ग़ैरक़ानूनी तरीके से इस कंपनी की मदद करने और मनी लॉन्डरिंग यानी ग़लत तरीके से पैसा विदेश भेजने के आरोप लगे हैं। 

चिदंबरम का कहना है कि वे पूरी तरह निर्दोष हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि न तो सीबीआई और न ही प्रवर्तन निदेशालय ने उनके ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट दाखिल की है। एफआईआर में भी उनका नाम नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे उन्हें और उनके परिवार के लोगों को फँसाया गया है।

चिदंबरम ने सीबीआई की विशेष अदालत के सामने पेश होकर कहा कि उन्होंने आईएनएक्स मामले में कोई गड़बड़ी नहीं की है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंन इस पूरे मामले में कोई पैसा नहीं लिया है, उन्हें फँसाया जा रहा है। 

उन्होंने अदालत से कहा कि वह सीबीआई को यह कह चुके है कि उन्होंने पूरे मामले में किसी से एक पैसा नहीं लिया है। वह यह भी कह चुके हैं कि उनके पास किसी विदेशी बैंक में कोई खाता नहीं है। लेकिन उन्होंने सीबीआई से यह ज़रूर कहा कि उनके बेटे के पास विदेशी बैंक में खाता है। 

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क़मर वहीद नक़वी
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