केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश से धन मंगाने (फॉरेन एक्सचेंज) वाले अधिनियम (एफसीआरए) से संबंधित कुछ नियमों में संशोधन किया है। अब भारतीयों को अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से एक साल में 10 लाख रुपये तक प्राप्त करने की अनुमति है। पहले की सीमा ₹1 लाख थी।
एक अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि यदि राशि इससे अधिक है, तो लोगों के पास अब 30 दिन पहले के बजाय सरकार को सूचित करने के लिए 90 दिन होंगे।
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एक अलग अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने संगठनों या व्यक्तियों पर सीधे मुकदमा चलाने के बजाय एफसीआरए के तहत पांच और अपराधों को "कम्पाउंडेबल" बना दिया है। यानी इसके बदले भारी जुर्माना भरना होगा। इससे पहले, एफसीआरए के तहत केवल सात अपराध कंपाउंडेबल थे।
नए नियम, विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022, गृह मंत्रालय द्वारा शुक्रवार रात एक गजट अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए गए थे।
अधिसूचना के मुताबिक विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 में, नियम 6 में, - "एक लाख रुपये" के स्थान पर "दस लाख रुपये" पढ़े जाएंगे और “तीस दिन” की जगह “तीन महीने” शब्द पढ़े जाएंगे। नियम 6 रिश्तेदारों से विदेशी धन प्राप्त करने की सूचना से संबंधित है।
इसमें पहले कहा गया था कि "कोई भी व्यक्ति अपने किसी रिश्तेदार से एक वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये या उसके बराबर का विदेशी योगदान प्राप्त कर सकता है, इस तरह के योगदान की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार (धन का विवरण) को सूचित करना होगा।
इसी तरह, नियम 9 में बदलाव करते हुए, जो धन प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत 'पंजीकरण' या 'पूर्व अनुमति' प्राप्त करने के आवेदन से संबंधित है, संशोधित नियमों ने व्यक्तियों और संगठनों या गैर सरकारी संगठनों को बैंक खाते के बारे में गृह मंत्रालय को सूचित करने के लिए 45 दिन का समय दिया है। जिनका उपयोग ऐसी निधियों के उपयोग के लिए किया जाना है। यह समय सीमा पहले 30 दिन थी।
केंद्र सरकार ने नियम 13 में प्रावधान 'बी' को भी 'छोड़ दिया' है, जो अपनी वेबसाइट पर हर तिमाही में दाताओं के विवरण, प्राप्त राशि और प्राप्ति की तारीख आदि सहित विदेशी धन की घोषणा करता है।
अब, एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय विवरण, प्राप्ति और भुगतान खाते, बैलेंस शीट सहित विदेशी योगदान की प्राप्तियों और उपयोग पर खातों के विवरण रखने के मौजूदा प्रावधान का पालन करना होगा। अप्रैल के पहले दिन, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर या केंद्र द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर डालना होगा।
एक प्रावधान जहां एक गैर सरकारी संगठन या विदेशी धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर हर तिमाही में इस तरह के योगदान की घोषणा करनी होती थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया है।
बैंक खाते, नाम, पता, लक्ष्य या संगठन (संगठनों) के प्रमुख सदस्यों को विदेशी धन प्राप्त करने के मामले में, गृह मंत्रालय ने पिछले 15 दिनों के बजाय अब 45 दिनों का समय दिया है।
गृह मंत्रालय ने नवंबर 2020 में एफसीआरए नियमों को सख्त बना दिया था, जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि गैर सरकारी संगठन जो सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, लेकिन बंद, हड़ताल या सड़क जाम जैसी राजनीतिक कार्रवाई में शामिल हैं, उन्हें राजनीतिक प्रकृति का माना जाएगा, यदि वे इसमें भाग लेते हैं।
कानून के मुताबिक, फंड पाने वाले सभी एनजीओ को एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है।
एक अलग अधिसूचना में, गृह मंत्रालय ने एफसीआरए के तहत पांच और अपराधों को "कंपाउंडेबल" बना दिया, जिससे ऐसे 12 अपराधों को सीधे संगठनों या व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के बजाय कंपाउंडेबल बना दिया गया।
एफसीआरए उल्लंघन जो अब कंपाउंडेबल हो गए हैं, उनमें विदेशी धन की प्राप्ति के बारे में सूचित करने में विफलता, बैंक खाते खोलना, वेबसाइट पर जानकारी देने में विफलता आदि शामिल हैं।
इससे पहले, बिना किसी सूचना के विदेशी संस्था से आतिथ्य स्वीकार करने, अनुमेय सीमा से अधिक प्रशासनिक उपयोग के लिए विदेशी धन की अदायगी, विदेशी निधियों के लिए निर्दिष्ट के अलावा अन्य खाते में धन प्राप्त करने और चार अन्य से संबंधित अपराध कंपाउंडेबल थे।
जुर्माने की राशि ₹ 10,000 से ₹ 1 लाख या विदेशी निधियों का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो, तक होती है।
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