हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और बीजेपी विधायक संदीप सिंह के केस में चंडीगढ़ पुलिस ने नई धाराएं जोड़ी हैं। नए आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक पर एक जूनियर एथलेटिक्स कोच का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर में अब आईपीसी की धारा 509 को भी शामिल किया है। धारा 509 तब लगती है, जब आरोपी शब्दों और अपने हावभाव से किसी महिला की मर्यादा का अपमान करता है या ऐसा करने की कोशिश करता है।
चंडीगढ़ के ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ सेक्टर 26 थाने में आईपीसी की धारा 354, 354-ए, 354-बी, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के सूत्रों ने बताया कि घटना के दिन शिकायतकर्ता महिला ने जो कपड़े पहने थे, उन्हें भी जब्त कर लिया गया है। इसकी फॉरेंसिक जांच होगी। विशेष जांच दल (एसआईटी) भी महिला कोच द्वारा लगाए गए रेप के प्रयास के आरोप की जांच कर रहा है। एसआईटी ने महिला कोच को एक करोड़ रुपये की पेशकश के संदर्भ में हरियाणा राज्य एथलेटिक्स संघ के एक पदाधिकारी को भी जांच में शामिल होने के लिए कहा था। कोच ने दावा किया था कि मामले को आगे नहीं बढ़ाने के लिए उन्हें एक करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी।
एसआईटी महिला कोच के उन दावों की भी जांच कर रही है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अंतिम सूची, जिसके जरिए कोच की नौकरी दी गई थी, संदीप सिंह ने दो महीने पहले स्नैपचैट पर उनके साथ साझा की थी।
आरोपों के अनुसार, गोपनीय दस्तावेज जिसमें कथित महिला कोच का नाम भी था, उसे जुलाई में उसके साथ साझा किया गया था, हालांकि सूची पिछले साल सितंबर में घोषित की गई थी। संदीप सिंह के खिलाफ 31 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया था, जिसके एक दिन बाद कोच ने शिकायत लेकर पुलिस से संपर्क किया था।
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