जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसीनो पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इन पर पूर्व में 18 प्रतिशत टैक्स लगता था। काउंसिल ने सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर लगने वाले जीएसटी में कटौती करने का फैसला लिया है।
अब इनपर 18 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वहीं कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब के आयात पर लगने वाले जीएसटी को भी खत्म करने की मंजूरी दी है। दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाले फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पज या एफएसएमपी पर अब जीएसटी नहीं लगेगा। ये फूड काफी महंगे होते हैं और इन्हें आमतौर पर विदेशों से आयात करना पड़ता है।
बैठक के बाद केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी। कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाते समय इस आधार पर कोई फर्क नहीं किया जाएगा कि यह कौशल आधारित खेल है या संयोग पर आधारित।
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जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दी गई
निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर के इलाज वाली दवा और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला लिया गया। वहीं निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली सैटेलाइट लॉन्चिंग सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है। काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है। इसके बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने अपने यहां 7 अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है जिसमें से 4 को पहले चरण में मंजूरी दी जाएगी, बचे हुए तीन को अगले चरण में मंजूरी दी जाएगी।
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