मोदी उपनाम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिए गये राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। राहुल गांधी की याचिका में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जस्टिस हेमंत प्रच्छक की अदालत शुक्रवार सुबह 11 बजे फैसला सुनाएगी। अगर हाईकोर्ट दोषसिद्धि पर रोक लगा देता है तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पूर्व जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा था कि गर्मी की छुट्टियों के बाद अंतिम आदेश पारित करेंगे। राहुल गांधी के वकील ने 29 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरानल तर्क दिया था कि एक जमानती एवं गैर-संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम दो साल की सजा का मतलब है कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट खो सकते हैं।
23 मार्च को मानहानि केस में सुनाई गई थी सजा
सूरत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 तहत आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। उन्हें यह सजा भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा 2019 में किए गए मानहानि केस के सिलसिले में सुनाई गई थी।मानहानि मामले में इस फैसले के बाद राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। वह 2019 में केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे।
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