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पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन

सत्येंद्र जैन के चक्कर में तिहाड़ जेल अधीक्षक को नोटिस

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की कोठरी में दो कैदियों को रखने के मामले में जेल नंबर 7 के तिहाड़ अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 
भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद पिछले साल से जेल में बंद जैन ने 11 मई को एक आवेदन दिया था, जिसमें डिप्रेशन और अधिक सामाजिक मेलजोल के लिए डॉक्टर की सलाह का हवाला देते हुए सेल बदलने का अनुरोध किया था।
जैन ने अपने आवेदन में कहा था कि वह अकेलेपन के कारण उदास और उदास महसूस कर रहे हैं। एक मनोचिकित्सक ने उन्हें अधिक सामाजिक संपर्क के लिए सुझाव दिया और उन्होंने कम से कम दो और व्यक्तियों के साथ रहने का अनुरोध किया। जैन ने दो लोगों के नाम भी बताए थे। 12 मई को जेल नंबर 1 के अधीक्षक ने सात कैदियों को ट्रांसफर कर दिया, जिनमें से तीन को जैन की सेल में भेजा गया।

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डीजीपी (जेल) संजय बेनीवाल ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि जेल अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और कैदियों को उनके संबंधित सेल में वापस ट्रांसफर कर दिया गया है। कैदियों के तबादले की जानकारी जेल मुख्यालय को मिलने के बाद विभागीय कार्रवाई की गयी।

बेनीवाल ने कहा, किसी भी कैदी के मुद्दे को संबोधित करने से पहले एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। जिसमें सुरक्षा का मुद्दा भी है... जेल अधीक्षक को जेल प्रशासन से चर्चा किए बिना यह कार्रवाई नहीं करना चाहिए थी।
सीबीआई ने अगस्त 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था और एक साल बाद आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके, उनकी पत्नी और उनके चार सहयोगियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इस मामले के बाद, ईडी ने अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। 
जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। इस साल मार्च में, जैन के खिलाफ 2017 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष तिहाड़ जेल में उनके आचरण और "प्रभाव" की ओर इशारा किया था।

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ईडी के वकील ज़ोहेब हुसैन ने जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच के समक्ष एक चार्ट का हवाला देते हुए यह दलील दी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें थीं, जिसमें दिखाया गया था कि जैन ने "किसी व्यक्ति से पैरों की मालिश कराई थी"।

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क़मर वहीद नक़वी
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