राजधानी में बेतहाशा बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली सरकार ने शनिवार देर शाम को नयी पाबंदियों की घोषणा की है। ये नयी पाबंदियाँ रेस्तराँ, थियेटर, सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक सभा और शादियों व अंतिम संस्कार में लोगों के इकट्ठे होने के संदर्भ में हैं। नयी घोषणा 30 अप्रैल तक के लिए है। यानी इस महीने के आख़िर में जैसी स्थिति होगी, उसके अनुसार फ़ैसले लिए जाएँगे।
सरकार की यह ताज़ा घोषणा रात के कर्फ्यू से अलग है। दिल्ली सरकार ने 6 अप्रैल को रात के कर्फ़्यू की घोषणा की थी। यह कर्फ्यू रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए है। यह फ़ैसला भी 30 अप्रैल तक के लिए है।
दिल्ली में ये फ़ैसले तब लिए गए हैं जब राजधानी में शनिवार को एक दिन में 7,897 नए कोरोनो वायरस के मामले आए हैं और 39 मौतें हुईं। शुक्रवार को एक दिन में 8,500 से अधिक नए संक्रमण आए थे। मरीज़ों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने 100 से अधिक बेड वाले निजी अस्पतालों में कोरोना मरीज़ों के लिए 30 फ़ीसदी बेड आरक्षित करने के लिए कहा है। इन अस्पतालों में सामान्य बेड के अलावा आईसीयू बेड भी कोरोना मरीज़ों के लिए आरक्षित करने होंगे।
क्या लगाए गए हैं ताज़ा प्रतिबंध?
- दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसों में क्षमता के 50 फ़ीसदी लोग ही बैठ सकते हैं।
- थियेटर, रेस्तरां, बार, सिनेमाघर उनकी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत पर काम करेंगे।
- शादियों में सिर्फ़ 50 लोग शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक नहीं।
- स्टेडियम स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित कर सकते हैं लेकिन दर्शकों के बिना।
- राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए प्रशिक्षण को छोड़कर बाक़ी सभी स्विमिंग पूल बंद होंगे।
- महाराष्ट्र से दिल्ली आने वालों के लिए 72 घंटे के अंदर का आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट ज़रूरी।
- बिना टेस्ट रिपोर्ट के होने पर 14 दिनों के लिए क्वारेंटीन। सरकारी काम से जुड़े लोगों को छूट दी जाएगी।
- उच्च स्तर के ग्रेड 1 के अधिकारियों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे।
- स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड नागरिक सुरक्षा, आग, आपातकालीन सेवाएँ, जिला प्रशासन बिना किसी प्रतिबंध के काम जारी रखेंगे।
- निजी कंपनियों को भीड़ से बचने के लिए अलग-अलग समय पर कर्मचारियों को बुलाने की सलाह दी गई है।
बता दें कि स्कूलों और कॉलेजों को इस सप्ताह के शुरू में ही बंद करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा कोरोना के कंटेनमेंट ज़ोन के नियम भी पहले की तरह जारी रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन और मास्क पहनने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नये नियमों की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि कुछ दिनों से कोरोना के केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण को रोकना ज़रूरी है।
कुछ दिनों से कोरोना के केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वैक्सिनेशन के साथ हमें संक्रमण को फैलने से रोकना है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी दुरुस्त रखना है। आज LNJP अस्पताल की तैयारियों का जायज़ा लिया।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 10, 2021
अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, दिल्ली के लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। pic.twitter.com/POtgxwuPsO
हालाँकि क़रीब एक हफ़्ते पहले ही अरविंद केजरीवाल ने एक बैठक में सख़्त फ़ैसले लेने के प्रति अनिच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा।
केजरीवाल ने कहा था, 'हम घटनाक्रम पर बहुत कड़ी नज़र रख रहे हैं। पहली और चौथी लहर के बीच का अंतर यह है कि बहुतों का होम क्वरेंटीन में ही इलाज नहीं किया जा रहा है। फ़िलहाल के लिए लॉकडाउन लागू करने की कोई योजना नहीं है। यदि भविष्य में ऐसी ज़रूरत हुई तो हम लोगों के साथ चर्चा करेंगे और एक ज़रूरी निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक, कोई लॉकडाउन नहीं है।'
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