अरविंद केजरीवाल ईडी के तीसरे समन पर भी एजेंसी के सामने बुधवार को पेश नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय को लिखे एक पत्र में अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसी से कहा कि उनके पास इन समन जारी करने का कोई वैध कारण या नहीं है। इससे पहले ईडी ने अपना पिछला समन 18 दिसंबर को जारी किया था, जिसमें केजरीवाल को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। तो सवाल है कि अब ईडी क्या कर सकती है?
पिछले समन पर केजरीवाल ने अधिकारियों के सामने पेश नहीं होने का फ़ैसला किया और 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान शिविर के लिए रवाना हो गए थे। तब भी केजरीवाल ने समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित करार दिया था। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये समन भेजे जा रहे हैं।
बहरहाल, अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय पर वर्तमान मामले में ग़लत गोपनीयता बनाए रखने और अपारदर्शी व मनमाना होने का आरोप लगाया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय एजेंसी से आग्रह किया, 'मेरी पिछली प्रतिक्रियाओं का जवाब दें और स्थिति साफ़ करें ताकि मुझे उस कथित पूछताछ/जांच के वास्तविक इरादे, प्रकृति, व्यापकता और दायरे को समझने में मदद मिल सके जिसके लिए मुझे भेजा जा रहा है।'
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि 'एजेंसी ने 2 नवंबर, 2023 और 20 दिसंबर, 2023 को मेरी पहले की प्रतिक्रिया का जवाब दिए बिना पहले के समान प्रारूप में समान शब्दों में समन भेजा था। इसलिए, मैं मानता हूं कि इन समन को जारी करने के लिए आपके पास कोई वैध कारण या औचित्य नहीं है।' उन्होंने कहा, 'आपकी जिद एक ही समय में न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने के समान है जो कानून के शासन द्वारा शासित हमारे देश में स्वीकार्य नहीं है।'
बता दें कि जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी का पहला समन भेजा गया है तब से उनकी गिरफ्तारी के कयास लगाए जा रहे हैं। इस तीसरे समन के बाद भी पेश नहीं होने पर उनके ख़िलाफ़ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। इसी मामले में आप के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एक अन्य नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने इस मुद्दे पर कहा- 'अगर केजरीवाल ने कोई गलती की है तो उन्हें जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा... अगर आप बेदाग हैं तो लगातार समन से क्यों बच रहे हैं? आपको ईडी के सामने पेश होना चाहिए, आप बहुत भयभीत क्यों हैं?'
इस साल अप्रैल में दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूछताछ की थी। हालाँकि, पिछले साल अगस्त में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में उन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया। पूछताछ को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि सीबीआई ने 56 सवाल पूछे और सब फेक। उन्होंने कहा था कि केस फेक है, मैं पक्का मानता हूँ कि हमारे खिलाफ़ उनके पास कुछ भी नहीं है, एक भी सबूत नहीं है।
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